राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे | UP Ration Card के लिए पात्रता [नियम]

राशन कार्ड सरेंडर से सम्बंधित जानकारी

भारत सरकार देश के सभी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए एक राशन कार्ड जारी करती है| जिसमे परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखा होता है, जो आधार कार्ड से लिंक होते है | इस कार्ड के माध्यम से राज्य सरकार प्रत्येक माह कार्ड धारको को गेहू और चावल जैसी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है|

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ताकि गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन यापन करने वाले परिवारों को गुजर बसर करने में दिक्कत न हो | किन्तु बहुत से लोग ऐसे भी है, जो इस राशन कार्ड के पात्र नहीं है, फिर भी वह फर्जी तरीके से अपना कार्ड बनवा कर मुफ्त में राशन प्राप्त कर रहे है, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा है, तथा कुछ पात्र लोग इस योजना से वंचित रह जाते है |

इस फ्रॉड को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी आपात्र कार्ड धारको की छटनी करने के आदेश दिए है | सरकार ने सभी आपात्र लोगो को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए अवसर दिया है | यदि आपात्र लोग अंतिम तिथि तक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते है, तो राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा साथ ही रिकवरी और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी | यहाँ पर आपको राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे तथा UP Ration Card के लिए पात्रता [नियम] की जानकारी दी जा रही है |

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राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे (Surrender Ration Card)

प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है, कि जिन आपात्र लोगो ने राशन कार्ड बनवा लिया है, तो उसे सरेंडर कर दे| यदि वह निर्धारित किये गए समय में कार्ड सरेंडर नहीं करते है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी | यदि किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट / मकान / फ्लैट, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर हो या शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से अधिक है, तो उन्हें भी अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा|

राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए डीएसओ ऑफिस या कार्यालय जाकर राशन कार्ड जमा कर दे | यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उसके कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी | इसके अलावा जब से राशन लिया जा रहा है, उस समय से उसकी रिकवरी की जाएगी |

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UP Ration Card के लिए पात्रता [नियम] (UP Ration Card Eligibility)

यहाँ पर आपको उन नियमो के बारे में बताने जा रहे है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति राशन कार्ड रखने के पात्र होता है, पात्रता की शर्ते इस प्रकार है:-

  • एक ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर एक अकेली महिला या विधवा महिला कर रही हो, जिसमे उसके परिवार की कुल मासिक आय 15 हज़ार रूपए या उससे कम हो |
  • ऐसा व्यक्ति जो असाध्य रोगो से पीड़ित हो या 60 वर्ष से अधिक आयु वाला बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने परिवार का संचालन कर रहा हो, जिसके परिवार की सम्पूर्ण मासिक आय 15 हज़ार रूपए या उससे कम हो|
  • सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले निवासरत आदिवासी परिवार या आदिम आदिवासी परिवार |
  • ऐसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम या 1 हेक्टेयर सिंचित या 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, अथवा सम्पूर्ण भूमि 4 हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो |
  • ऐसा परिवार जो शहरी क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के स्थापित होने से पूर्व झुग्गी-झोपड़ी में रह रहा हो |
  • बाल महिला सुधार गृह, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, कुष्ठ आश्रम, मानसिक रोग, भिक्षुक गृह, आश्रम, वृद्धा आश्रम और विकलांग आश्रम में निवासरत व्यक्ति|

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राशन कार्ड के लिए अपात्रता (Ration Card Ineligibility)

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  • जो राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते है, पहले उन्हें यह जरूर जान लेना चाहिए कि सरकार ने किन राशन कार्ड धारको को अमान्य एवं अयोग्य घोषित किया है | अपात्रता के नियम इस प्रकार है:-
  • वह व्यक्ति जिसके पास शहर या ग्रामीण क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर का पक्का मकान बना हुआ है, उन्हें अपना कार्ड सरेंडर करना होगा | 100 वर्ग मीटर = 1076.39 स्क्वायर फीट |
  • ऐसे व्यक्ति जिनके पास चार पहिया वाहन या ट्रेक्टर है, वह भी कार्ड रखने के लिए आमान्य है |
  • इनकम टैक्स की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति एवं उसका परिवार राशन कार्ड के लिए आमान्य है |
  • कोई भी सरकारी कर्मचारी राशन कार्ड योजना के लिए आपात्र है |
  • जिन लोगो के घरो में AC (Air Conditioner) लगा हुआ है, या उनके पास 5 KG वाट अथवा उससे अधिक क्षमता वाला जनरेटर हो उन्हें भी राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा |
  • शहरी व् ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वह व्यक्ति जिनकी सालाना आय 3 लाख या उससे अधिक हो | वह भी राशन कार्ड धारक की सूची में नहीं आते है |
  • जो लोग नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे है, सबसे पहले उनकी वरीयता की जांच की जाएगी | इसमें कुली, भिक्षावृत्ति वाले, दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्ति और असाध्य रोगों से ग्रसित लोगो को चुना जाएगा | इसके बाद ग्रामीण व् शहरीय क्षेत्र में आयकर विभाग के अंतर्गत न आने वाले और जिनके पास चार पहिया वाहन नहीं है | ऐसे लोगो के लिए राशन कार्ड जारी किया जाएगा|

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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के फायदे (One Nation One Ration Card Scheme Benefits)

राशन कार्ड स्कीम का सख्ती से पालन हो सके इसके लिए सरकार ने ‘One Nation One Ration Card’ स्कीम को शुरू किया है | इसमें कार्ड धारक को कही का राशन कही भी मान्य होगा | इस योजना को 32 राज्यों और सभी केंद्रशासित राज्यों में चलाया जा रहा है | स्कीम के तहत देश की तक़रीबन 86 फीसदी आबादी खाध सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रही है | यह श्रमिक वर्ग के लोगो के लिए अधिक लाभकारी है, क्योकि वह अक्सर ही काम काज के चक्कर में एक स्थान से दूसरे पर जाते रहते है | वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से इन लोगो का राशन बिल्कुल नहीं रुकेगा और वह कही भी रहकर अपने राशन के लिए मोहताज नहीं होंगे |

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