Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme) को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आरम्भ किया जा रहा है | इस योजना के अनुसार यदि प्रदेश का कोई भी किसान दुर्घटना (Accident) का शिकार हो जाता है, तो उसे मुख्यमंत्री की इस योजना द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी |
इसके अतिरिक्ति राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु (death) हो जाती है, तो उसे प्रदेश सरकार द्वारा उसके परिवार को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मुआवजे (Compensation) के रूप में दी जाएगी तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता (Disability) होने पर उसे 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान रखा गया है | यदि आप भी अपना दुर्घटना बीमा कराना चाहते है, तो इस लेख में आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2023, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज व पात्रता के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है |
Contents
- 1 Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024
- 1.1 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना PDF
- 1.2 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समीक्षा (Plan Review)
- 1.3 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की विशेषताएं (Features of the Plan)
- 1.4 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के दस्तावेज (Required Documents)
- 1.5 कृषि दुर्घटना योजना हेतु पात्रता (Agricultural Accident Eligibility)
- 1.6 कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाये (Accidents Covered in Accident Welfare Scheme)
- 1.7 योजना से प्राप्त मुआवजा (Accident Compensation)
- 1.8 योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे (Offline Application)
- 1.9 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Online Registration Process In MKDBY)
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना PDF
प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को 21 जनवरी 2020 को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गयी है | योजना को जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित किया जायेगा| वह किसान जो 14 सितम्बर 2019 के बाद किसी दुर्घटना का शिकार हुए है, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा|
इस योजना के तहत वह लाभार्थी किसान जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसे प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी तथा वह कृषक जो कि दुर्घटना में 60% से अधिक दिव्यांगत हुए है, उन्हें दो लाख की राशि सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रदान की जाएगी | उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है, कि इस योजना में तक़रीबन 2 करोड़ किसानो को शामिल किया जायेगा | यह सभी किसान इस योजना के लाभार्थी होंगे|
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समीक्षा (Plan Review)
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत जिला अधिकारी जगजीत कौर के 18 दावों में से 4 दावों पर स्वीकृति मिली है, तथा 6 दावों को निरस्त कर दिया गया है, तथा 8 दावों के अपूर्ण होने के कारण पेंडिंग कर दिया गया है | इस योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासी ही प्राप्त कर पाएंगे तथा इसके अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की मुख्य इनकम खेती से ही होनी चाहिए| इसके अतिरिक्त किसान की आयु भी 18 से 70 वर्ष मध्य होनी चाहिए |
वह किसान जो किराये की जमीन पर खेती करते है | यदि वह भी किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो जाते है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा | जिलाधिकारी का कहना है की विचाराधीन पड़े दावों को किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखा जा सकता है |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना – महत्वपूर्ण जानकारी | |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
योजना का आरम्भ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा |
योजना की तिथि | 21 जनवरी 2020 |
मृत्यु के दौरान मुआवजा | 5 लाख रूपये |
विकलांग में आर्थिक सहायता | 2 से 3 लाख रूपये |
योजना का उद्देश्य | राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
Year | 2023 |
Registration | Online |
Official Website | http://esathi.up.gov.in/ |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की विशेषताएं (Features of the Plan)
- इस योजना में सभी तरह के किसान तथा वह किसान भी शामिल है, जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि भी नहीं है |
- राज्य के अब तक 2 करोड़ 38 लाख किसानो को इस योजना में शामिल किया गया है |
- योजना को आरम्भ करने का एक मात्र उद्देश्य यह है, कि किसी दुर्घटना के कारण यदि किसी किसान को कुछ हो जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
- किसान की किसी कार्य को करने के समय यदि मृत्यु हो जाती है, यह वह विकलांग हो जाता है, तो उसे 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है तथा 2.50 लाख की सहायता विकलांगता को उपलब्ध कराई जाती है |
- इस योजना को राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त होगा तथा कलेक्टरों द्वारा इसकी देख रेख की जाएगी |
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने के 45 दिन के अंतर्गत आवेदन करना होगा | यदि 45 दिन के बाद कोई आवेदन करता है, तो उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा जबकि जिला कलेक्टर (Collector) द्वारा 1 महीने तक का समय दिया जा सकता है |
- इस योजना का लाभ केवल वही प्राप्त कर सकते है जिनकी दुर्घटना 14 सितम्बर 2019 के बाद हुई है |
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के दस्तावेज (Required Documents)
- निवास प्रमाण पत्र (Address proof)
- राशन कार्ड (Ration Card)
- बैंक खाते की फोटो कॉपी और खाता नंबर
- आधार कार्ड (Adhaar Card)
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport Size Photo)
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कृषि दुर्घटना योजना हेतु पात्रता (Agricultural Accident Eligibility)
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को कुछ शर्तो का पालन करना होता है, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:-
- योजना के लाभार्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो सकते है |
- किसान लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए |
- वह किसान जिनका संयुक्त खाता है, उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा |
- किसी भी किसान की मृत्यु हो जाने पर सहायता राशि को उसके परिवार में माता-पिता, पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, पोता और पोती को मुआवजा प्रदान किया जा सकता है |
- वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जो दूसरो की भूमि पर खेती करते है | उन्हें भी दुर्घटना सहायता प्रदान होगी |
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाये (Accidents Covered in Accident Welfare Scheme)
योजना के तहत किन-किन घटनाओ का योजना में लाभ प्रदान किया जायेगा नीचे इसकी सूची को दिया गया है:-
- आग में जलने से (Burning in Fire)
- बाढ़ (Flood) में बह जाने से
- बिजली के गिरने से (By Lightning)
- करंट (Current) लगने से
- हत्या (Murder), आतंकवादी हमला (Terrorist Attack), डकेती (Robbery), मारपीट में हुयी दुर्घटना आदि
- यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना (Travel Accident)
- मकान के नीचे दबने की दुर्घटना
- प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाली दुर्घटना
- चेम्बर में गिरने के कारण होने वाली दुर्घटना
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योजना से प्राप्त मुआवजा (Accident Compensation)
- योजना में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में मिलने वाले मुआवजे से जुड़ी जानकारी |
- दोनों हाथ तथा दोनों पैर के न होने पर 5 लाख के मुआवजे का प्रावधान है |
- एक हाथ और एक पैर के न होने पर भी 5 लाख का मुआवजा उपलब्ध होगा |
- मृत्यु हो जाने पर 5 लाख के मुआवजे का प्रावधान है जो कि उसके परिवार के सदस्य को मिलेगा |
- एक पैर एक हाथ की विकलांगता पर- 2 से 3 लाख का मुआवजा
- ऐसी दुर्घटना जिसमे विकलांगता 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम- 1 से 2 लाख मध्य मुआवजा प्राप्त होगा |
- दुर्घटना में आँखे चले जाने के कारण मिलने वाला मुआवजा- 5 लाख |
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योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे (Offline Application)
योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान के परिवार को जिले के कलेक्टर के पास एक आवेदन पत्र लिखकर देना होगा | इस पत्र में घटना का पूरा विवरण देना होगा | इसके बाद आवेदन पत्र कुछ समय के लिए तहसील में ही जमा रहता है | जब जिला अधिकारी द्वारा घटना और दस्तावेजों की सम्पूर्ण जाँच हो जाती है, तब किसान या किसान के परिवार के सदस्यों के परिजनों को धन राशि उपलब्ध कराई जाती है | इस तरह से ऑफलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Online Registration Process In MKDBY)
- सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://esathi.up.gov.in/ को OPEN करना होगा |
- आपके सामने HOME PAGE खुल कर आ जायेगा |
- इस होम पेज पर आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन वाले सेक्शन पर LOGIN ID को दर्ज करना होता है |
- जिन्होंने इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है उन्हें नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प कर क्लिक करना होगा |
- पोर्टल के पंजीकरण के बाद ही किसान आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है |
- पंजीकरण करने के लिए यूज़र नाम ,पासवर्ड सुरक्षा कोड को दर्ज कर SUBMIT BUTTON पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद नए पेज में आवेदक को आवेदन पत्र में कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग में मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में क्लिक करे |
- इसके बाद आपको मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होगा |
- इस फॉर्म में मांगी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों भरे जैसे :- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, दावाकर्ता का पता एवं व्यवसाय, दुर्घटना का विवरण आदि।
- यह सभी जानकारियों को भरने के उपरांत अंत में सभी संलग्नक के विकल्प को जैसे :- व्यक्ति का क्षति ग्रस्त अंग तथा साथ में मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड कर दे |
- सभी संलग्न दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद दर्ज करे के विकल्प को चुने |
- इसके बाद आवेदन फॉर्म जो जमा करने के लिए सबमिट करे |
- आवेदक के मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त हो जाएगी |
- इस रजिस्ट्रेशन का उपयोग कर किसान अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते है |
- ठीक तरह से आवेदन के संपन्न होने के बाद आवेदक योजना का लाभार्थी हो जाता है |
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
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