तलाई अनुदान राजस्थान 2023 list | खेत तलाई योजना | फार्म पोंड स्कीम राजस्थान 2023 | फार्म पोंड स्कीम राजस्थान | Rajasthan diggi yojana in hindi | फार्म पोंड स्कीम ताज़ा उपडेट राजस्थान | डिग्गी पर अनुदान
भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसान खेतों में वर्षा जल संग्रहण/छोटा तालाब/डिग्गी बनाने पर 25% से लेकर 80% तक की सब्सिडी अनुदान देती है| योजना का मुख्यत, बरसात के पानी को एकत्रित कर खेती/फसलो की सिंचाई काम में लेकर खेती को उन्नत पैदावार मुख्य उद्देश्य है यह स्किम राजस्थान की मरुधरा पर खेतो में समुंद्र जैसा साबित हो रही है |
प्रदेश सरकार अब तक 28400 डिग्गी तालाब इकाइयों का निर्माण करा चुकी है जिसमे किसानो को सब्सिडी/अनुदान के तहत खुशहाल किया है |
अभी भी इस योजना का फायदा लेने के लिए किसान पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकता है, तो आइये जानते है इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी –
Contents
Rajasthan खेत तलाई योजना क्या है ?
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओ की यह एक सफल योजना, जिसमे वर्षा जल संग्रहण हेतु इकाइयों के निर्माण करने का प्रोजेक्ट है| खेत तलाई योजना के पात्र किसान आवेदन करके सब्सिडी पर अपने खेतों में वर्षा जल हेतु जल संग्रहण टैंक का निर्माण करवा सकते है आवेदक किसान के पास कम से कम खेतिहर योग्य 0.3 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए |
पोंड स्कीम राजस्थान के प्रमुख मॉडल | स्वीकृति निर्माण इकाइयों की संख्या |
डिग्गी का निर्माण इकाइया | 28400 से ज्यादा |
फार्म तालाब का निर्माण | 39350 से ज्यादा |
जल संग्रहण टैंक | 8665 से ज्यादा |
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फार्म पौंड के लिए सब्सिडी प्रावधान ?
सरकार इस योजना को कृषकों की श्रेणी और डिग्गी के आकार मॉडल के अनुसार अनुदान निर्धारित करती है जिसमे –
- लघु और सीमांत किसानो के लिए 70% तक सब्सिडी अनुदान
- सामान्य किसानो के लिए 50% तक की सब्सिडी
20×0 मीटर मॉडल | 130000 से 150000 रूपये तक का खर्चा – 90000 तक की सब्सिडी प्रावधान |
50×50 मीटर मॉडल | 6 – 8 लाख का खर्चा आएगा, अनुदान अधिकतम 5 लाख/इकाई |
100×100 मीटर मॉडल | 20 लाख तक की सब्सिडी अनुदान जबकि खर्चा 30 से 35 लाख रूपये तक का |
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है |
फार्म पोंड स्कीम राजस्थान हेतु आवश्यक दस्तावेज ?
- भूमि की जमाबन्दी
- किसान की रंगीन फोटो
- खेत या घर का बिजली का बिल
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- बैंक पास बुक
- लघु सीमांत प्रमाण पत्र
स्माम किसान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
फार्म पोंड स्कीम राजस्थान आवेदन ?
ऑनलाइन आवेदन -ई-मित्र केन्द्र | ऑफ़लाइन आवेदन |
– किसान इस योजना के बारे में अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेज के आधार आवेदन कर सकता है | – ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकता है | – किसान की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरकर सबमिट होगी | – पंजीयन पत्र और आवश्यक दस्तावेज स्केन एव अपलोड (Scan & Upload) होंगे | – आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर विभागीय प्रोसेस शुरू हो जाएगी, विभाग आपके आवेदन को 30 दिवस मे निस्तारण करेगा | | – ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान सर्वप्रथम आपनी पात्रता सुनिश्चित करेगा | – आवेदन के लिए ई-मित्र या नजदीकी कृषि कार्यालय से आवेदन पत्र लेना होगा | – आवेदन पत्र को अच्छे से भरकर, अपने नजदीकी संबंधित कृषि कार्यालय में जमा करवा सकते है | – अपने आवेदन की स्थति और प्रक्रिया के बारे में नजदीकी कृषि कार्यालय से जानकारी ले सकता है | |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
जलसंग्रह टेंक आकार – 20×20 मीटर मॉडल, 50×50 मीटर मॉडल, 100×100 मीटर मॉडल – माईक्रोन प्लास्टिक शीट
ग्राम पंचायत में क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी, अपने गाँव के लगने वाले जिला स्तर के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/उद्यान कृषि अधिकारी जिला – (बागवानी विभाग)
दूरभाष – 0141-2227726
मोबाइल – 9414338784
ईमेल – ddagr.inf.agri@rajasthan.gov.in
किसान टोल फ्री नंबर – 18001801551, 18001806127 (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक)
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