जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पशुपालकों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है।
आज हम आपको ऐसी ही एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम पशुधन बीमा योजना है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से पशुधन बीमा योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि इस Pashudhan Bima Yojana का उद्देश्य, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप पशुधन बीमा योजना से जुड़ी सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Contents
Pashudhan Bima Yojana
केंद्र सरकार ने पशुधन बीमा योजना पशुपालकों के लिए आरंभ की है। बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी दुधारू तथा मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा कराया जाएगा और यदि किसी कारणवश बीमा कराए गए पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजा प्रदान करेगी। मुआवजे की रकम 15 दिन के अंदर अंदर बीमा कंपनी को प्रदान करनी होगी। बीमा कराने के लिए पशुपालक को प्रीमियम की रकम का भुगतान करना होगा।
पशुधन बीमा योजना में कौन से पशु आएंगे तथा कितना प्रीमियम देना होगा?
बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक दुधारू पशुओं (गाय, भैंस, भेड़ आदि) के साथ-साथ मांस उत्पादित (भेड़, बकरी आदि) करने वाले पशुओं का भी बीमा करवा सकता है। पशुपालक कम से कम 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। पशुधन बीमा योजना में पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रीमियम की रकम पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को केवल 50% प्रीमियम का भुगतान करना होगा तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को केवल 30% सब्सिडी का भुगतान करना होगा। प्रीमियम की दर 1 साल के लिए 3% और 3 साल के लिए 7.50% है।
पशुधन बीमा योजना पॉलिसी
बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 3 साल की पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन अगर पशुपालक 1 साल की पॉलिसी भी लेना चाहता है तो वह ले सकता है। यदि पशु की पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले बिक्री कर दी गई है तो पॉलिसी का लाभ नए मालिक को प्रदान किया जाएगा।
पशुधन बीमा योजना क्लेम राशि
बीमा के अंतर्गत पशु की मृत्यु होने के 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम की राशि बीमा कंपनी को प्रदान करनी होगी। बीमा कंपनी को सिर्फ 4 दस्तावेज आवश्यक होंगे जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी, दावा प्रपत्र और अन्य परीक्षण रिपोर्ट है। यदि पशुपालक पशुओं की मृत्यु के 15 दिन के अंदर अंदर यह चारों दस्तावेज नहीं प्रदान कर पाया तो चारों दस्तावेज प्रदान करने के 15 दिन के बाद क्लेम की राशि दे दी जाएगी।
Key Highlights Of Pashudhan Bima Yojana
आर्टिकल किसके बारे में है | पशुधन बीमा योजना |
किस ने लांच की स्कीम | भारत सरकार |
लाभार्थी | पशुपालक |
उद्देश्य | पशुओं का बीमा करवाना |
साल | 2025 |
स्कीम उपलब्ध है या नहीं | उपलब्ध |
पशुधन बीमा योजना 2025 योजना उद्देश्य
बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुधारू तथा मास उत्पादित करने वाले पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजे की रकम प्रदान करेगी। जिससे कि पशुपालक की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को दिए जाने वाले प्रीमियम में भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे ज्यादा से ज्यादा पशुपालन योजना में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित हो सके।
पशुधन बीमा योजना लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जिसके अंतर्गत यदि पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो मुआवजे की रकम बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत मुआवजे की रकम पशु की मृत्यु के 15 दिन के अंदर अंदर प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशु तथा मांस उत्पादित पशु दोनों का बीमा कराया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 3 साल का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी प्रीमियम की रकम में प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान पशु की वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाएगा।
Pashudhan Bima Yojana 2025 की पात्रता
- पशुपालक भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- सभी दुधारू तथा मांस उत्पादन करने वाले पशु जैसे कि भैंस, बकरी, भेड़, ऊट आदि इस योजना के पात्र हैं।
- वह सभी पशु जिन्होंने किसी दूसरी बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर करवाया हुआ है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप बीमा योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबेंडरी एंड डेरिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- अब आपको बीमा योजना के एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक को ढूंढ कर उस पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता आदि ध्यान से भरना होगा।
- अब सबमिट कर बटन पर क्लिक करिए।
- इस प्रकार आपकी बीमा योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
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